दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए नया कानून पास किया है। जानें इसका असर, नियम, जुर्माना और अभिभावकों की राय।
(Parents, schools welcome fee bill in Delhi, hope for ‘clarity’ | Latest News Delhi – Hindustan Times)दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अप्रैल 2025 में कैबिनेट की बैठक में ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (पारदर्शिता में शुल्क निर्धारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak) (Delhi clears bill to regulate private school fees after protests over arbitrary hikes, 1677 institutions to be covered – Delhi clears bill to regulate private school fees after protests over arbitrary hikes, 1677 institutions to be covered BusinessToday)। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को पारदर्शी ढंग से नियंत्रित करना और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है (Delhi clears bill to regulate private school fees after protests over arbitrary hikes, 1677 institutions to be covered – Delhi clears bill to regulate private school fees after protests over arbitrary hikes, 1677 institutions to be covered BusinessToday) (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India). इसे कभी-कभी ‘निजी स्कूल फीस नीति’ (अंग्रेज़ी में Delhi Private School Fee Regulation) के नाम से भी जाना जा रहा है। CM रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बिल पिछले चार दशकों के असंगठित कानूनों को बदलने वाला है और इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India) (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India)। पिछले महीनों में दिल्ली में फीस वृद्धि के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि स्कूलों की फीस संरचना को समय रहते तय किया जा सके।
लागू होने वाले निजी स्कूल
यह नया नियम दिल्ली के सभी 1,677 निजी स्कूलों पर लागू होगा – जिसमें सहायता प्राप्त (सरकारी सहायता वाले) और गैर-सहायता प्राप्त दोनों तरह के स्कूल शामिल हैं (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak) (Delhi govt approves draft bill to regulate fees in all schools of National Capital –)। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड या किसी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड (जैसे कैम्ब्रिज या IB) से सम्बद्ध निजी स्कूल शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, दिल्ली में संचालित सभी निजी विद्यालय, चाहे उनके किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों, इस फीस नियंत्रक कानून के दायरे में आएंगे (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak) (Delhi govt approves draft bill to regulate fees in all schools of National Capital –)।
फीस नियंत्रण के प्रमुख प्रावधान
दिल्ली सरकार के नए बिल में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई कठोर प्रावधान किए गए हैं:
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तीन-स्तरीय समिति प्रणाली: प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल-स्तरीय फीस विनियमन समिति बनेगी, जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक और पांच अभिभावक सदस्य (दो महिलाएं और आरक्षित श्रेणी से एक अभिभावक) शामिल होंगे (Delhi Cabinet clears bill to regulate school fees | Latest News Delhi – Hindustan Times) (Delhi Cabinet Fee Decision: Delhi Cabinet approves draft Bill to regulate fees in private schools)। इसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर भी समिति बनेगी, जो स्कूल-स्तरीय निर्णयों पर अपील सुनेंगे।
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समयबद्ध प्रक्रिया: स्कूलों को जुलाई तक अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस प्रस्ताव समिति को देना होगा, और अक्टूबर तक फीस की अंतिम दरें तय करनी होंगी (Delhi Cabinet clears bill to regulate school fees | Latest News Delhi – Hindustan Times)। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, नवम्बर तक नई फीस सार्वजनिक होगी और अभिभावकों को इसे चुनौती देने का अवसर मिलेगा (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)। इससे फीस निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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उल्लंघन पर दंड: कोई भी स्कूल सरकारी मंजूरी के बिना फीस बढ़ाता पाया गया तो उस पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा (Delhi Cabinet clears bill to regulate school fees | Latest News Delhi – Hindustan Times) (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)। गंभीर या बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल की सरकार द्वारा मान्यता भी रद्द की जा सकती है (Delhi Cabinet clears bill to regulate school fees | Latest News Delhi – Hindustan Times) (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)। इसके साथ ही बिल में कहा गया है कि दोषी स्कूल को अगले तीन वर्ष तक फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)।
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छात्रों के प्रति दंड पर रोक: स्कूलों द्वारा फीस न देने पर छात्रों पर शिक्षण गतिविधि से रोके रखने या लाइब्रेरी भेजने जैसे कदम उठाने पर प्रति बच्चे प्रति दिन 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा, और यह जुर्माना 20 दिन बाद दोगुना तथा 40 दिन बाद तीन गुना कर दिया जाएगा (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)। शिकायत बरकरार रहने पर स्कूल की मान्यता रद्द भी की जा सकती है।
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निरीक्षण अधिकार: शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खातों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड देखने का अधिकार होगा (Delhi Cabinet clears bill to regulate school fees | Latest News Delhi – Hindustan Times) (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak). इसके तहत विभाग स्कूल की सभी वित्तीय प्रविष्टियों और रसीदों की जांच कर सकता है, जिससे ऑनलाइन ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।
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प्रभाव-तिथि: इस नए कानून को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी किया जाएगा (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)।
इन प्रावधानों से दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। सरकार का दावा है कि इस बिल से फीस वृद्धि नियंत्रण के साथ-साथ स्कूलों में जवाबदेही भी बढ़ेगी (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak) (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India)।
अभिभावकों, स्कूल प्रशासन और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
नई फीस नीति की घोषणा पर दिल्ली के अभिभावक और स्कूल प्रशासन आमतौर पर सकारात्मक हैं। दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने इसे “लंबे अरसे से प्रतीक्षित” कदम बताया (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India)। आईटीएल पब्लिक स्कूल, द्वारका की प्राचार्या सुधा आचार्य ने कहा कि यह बिल स्कूलों और अभिभावकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाएगा (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India)। बर्ला विद्या निकेतन, पुष्प विहार की प्राचार्या मिनाक्षी कुशवाहा और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्या मल्लिका प्रेमन ने भी अधिकारियों के इस निर्णय की सराहना की है, कहते हुए कि इससे स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया सरल और हितधारकों के लिए स्पष्ट होगी (Parents, schools welcome fee bill in Delhi, hope for ‘clarity’ | Latest News Delhi – Hindustan Times)।
फिर भी कुछ आलोचनात्मक मत भी सामने आए हैं। दिल्ली के एक अभिभावक समीर भल्ला ने कहा कि यह बिल वर्तमान में ली गई फीस वृद्धि को वापस नहीं लेता और इसलिए फिलहाल की राहत नहीं देता (Parents, schools welcome fee bill in Delhi, hope for ‘clarity’ | Latest News Delhi – Hindustan Times)। इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एवं शिक्षा कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने बिल को “जटिल” बताते हुए चेताया है कि इससे बहुत सी कानूनी उलझनें पैदा हो सकती हैं (Parents, schools welcome fee bill in Delhi, hope for ‘clarity’ | Latest News Delhi – Hindustan Times)। एАП नेता अतिशी ने भी कहा कि इस बिल की व्यवस्थाएँ 2026–27 से ही लागू होंगी, इसलिए अभी बढ़ी हुई फीस पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India)। कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों को ठीक से लागू किया जाए तो फीस वृद्धि से जुड़े कई विवाद कम होंगे, लेकिन इसके साथ ही निगरानी तंत्र की कुशलता महत्वपूर्ण होगी।
संभावित सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव
विश्लेषकों के अनुसार, दिल्ली में इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवारों पर वित्तीय दबाव कम हो सकता है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ सकती है (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak) (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India)। CM रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि नए कानून से गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों को दंडित किया जाएगा और हजारों अभिभावकों को राहत मिलेगी (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India) (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)। इससे अभिभावकों में भरोसा बढ़ेगा और वे समय से पहले ही अगली कक्षा की फीस संरचना जान सकेंगे। सामाजिक रूप से यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में न्याय और जवाबदेही की भावना को मजबूत करेगा।
शैक्षिक रूप से देखें तो फीस नियंत्रण से स्कूलों को अपने बिल्डअप और खर्चों को पारदर्शी करना होगा, जिससे बच्चों की शिक्षा पर होने वाले निवेश के बारे में अभिभावकों को समझ आएगी। इसके सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कठोर वित्तीय नियंत्रण से निजी स्कूलों के परिचालन पर दबाव बढ़ सकता है। खर्च सीमित होने पर उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं या नई पहलों को सीमित करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, सरकार उम्मीद कर रही है कि यह नई फीस नीति दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाएगी, मनमाने शुल्क वृद्धि के तनाव को कम करेगी और सभी हितधारकों के लिए एक संतुलित फ़्रेमवर्क तैयार करेगी (Delhi school fee regulation bill 2025 draws praise from parents, criticism from opposition – The Times of India) (दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, रूल्स तोड़े तो… – Delhi private schools will not be able to increase fees arbitrarily Rekha Gupta government passed School fee bill amnr – AajTak)।
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